लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है. विधित हो कि आशीष मिश्रा पे लखीमपुर हिंसा में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत का आरोप लगाया गया था.
इस मामले में हाई कोर्ट से उनको जमानत तो दे दी गयी है लेकिन वो अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. ऑर्डर के अनुसार मिश्रा को सभी सेक्शन में जमानत नहीं दी गई है. बता दें कि मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के साथ सेक्शन 3/25, 5/27 और आर्म्स एक्ट के 39 में चार्जशीट दायर की है. वहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307स 326, 427 और सेक्शन 34 और आर्म्स एक्ट के 30 में जमानत दी गई है.
जमानत आदेश में कही भी सेक्शन 302 और 120बी का जिक्र नहीं है. ये दोनों सेक्शन मर्जर और आपराधिक षडयंत्र के लिए लगाए जाते हैं.