हाईकोर्ट ने महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण व अन्य व्यवस्थाओं के मामले में सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी और डीएम को बैठक कर कार्ययोजना आधारित रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कुंभ को लेकर एसओपी भी प्रस्तुत करने को कहा।
कोर्ट ने 13 जनवरी को मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी व डीएम हरिद्वार को कोर्ट में मौजूद रहने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एमके तिवारी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में वकील दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अन्य ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इसमें कहा है कि प्रदेश में बनाए क्वारंटाइन सेंटर व कोविड केयर सेंटर बदहाल हैं।
सुनवाई के दौरान जिलों की निगरानी कमेटी की ओर से सुझाव पेश किए गए। न्यायालय ने अपने जिलों की रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले अवशेष जिलों की रिपोर्ट भी 13 जनवरी तक पेश करने को कहा है।