हिजाब को लेकर जारी विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए और छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल-कॉलेज में छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया है, जो शैक्षिक संस्थाओं में इजाजत को लेकर दायर की गई थी.
आपको बता दें कि इससे पहले, कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो. गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल हर्ष कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी.