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जेपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 60 आरोपियों को समन जारी किया

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 60 आरोपियों को समन जारी किया है। इनमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद और अन्य आयोग सदस्य शामिल हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने उम्मीदवारों के अंकों में जानबूझकर हेरफेर की और साक्षात्कार के अंकों में अनियमितताएं कीं, जिससे कुछ विशेष उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिला।

यह मामला 2012 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। जांच में यह सामने आया कि कई उम्मीदवारों को राजनीतिक प्रभाव और अधिकारियों के रिश्तेदार होने के कारण लाभ दिया गया। अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।

कुछ आरोपियों ने इस समन के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने समन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया। यह घोटाला जेपीएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है, जिससे उम्मीदवारों के बीच विश्वास में कमी आई है।

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