जहांगीरपुरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यथास्थिति रहेगी बरकरार, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी. और इस मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि ‘यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी प्रश्न उठाता है. यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा.’

दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही. कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था. लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता. यह उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है.’

वहीं कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि, ‘अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है. लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं.’

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