देहरादून-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस सेवा में अगर अब चालकों ने नोएडा सेक्टर-62 में हाइवे के बीच लेन में बस रोकी तो बस आपरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर दो बार यही गलती दोहराई गई तो बस का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
बता दे कि मंगलवार देर रात परिवहन निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बताया कि दून-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस सेवा के लिए नोएडा सेक्टर-62 बड़ा स्टापेज है। यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों का वाल्वो बसों में आवागमन होता है। बताया गया कि 12 मार्च रविवार को एक वाल्वो बस का पुलिस ने नोएडा सेक्टर-62 में चालान किया।
इसी के साथ नोएडा पुलिस ने भी बताया की सेक्टर-62 में बस को साइड में रोकने की मनाही नहीं है, लेकिन बीच लेन में बस रोकने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यातायात अधीक्षक ने सोमवार को जांच के दौरान एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वाल्वो बस के चालक हाइवे की बीच लेन में बस रोककर यात्रियों को उतार रहे। यही नहीं, एक यात्री डा. पवन कुमार पंत ने इस सम्बंध में परिवहन निगम मुख्यालय में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई।