उत्‍तराखंड

कल से बदल जाएंगे वित्तीय जगत से जुड़े जरूरी नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

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जुलाई महीने का आज आखिरी दिन है। अगस्त महीने की शुरुआत होने के साथ ही वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इन नियमों में आईटीआर रिटर्न के अलावे जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से संबंधित नियम शामिल हैं। ऐसे में इनके बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। 1 अगस्त, 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव प्रभाव में आएंगे साथ ही एलपीजी, पीएनजी और कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव होने का अंदेशा है।

सरकार की घोषणा के अनुसार एक अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। ऐसे में जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित नियमों के बारे में विस्तार से जानकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तैयारी कर लें।

आयकर रिटर्न भरने की आज यानी 31 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए एक अगस्त से आईटीआर भरने वाले लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोग अगर आज रात 12 बजे तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें कल से ऐसा करने केलिए एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने का कोई एलान नहीं किया है।

अगस्त में रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस समेत विभिन्न त्योहारों के कारण बैंक 14 दिन बैंक शाखाएं बद रहेंगी। इन छुट्टियो में छुट्टियों में शनिवार और रविवार को मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि इन 14 दिनों की छुट्टियों के दौरान बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं काम करती रहेंगी।

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