हिजाब विवाद: हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा-कपड़े पहने का फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए

कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. स्कूलों की ओर से जारी यूनिफार्म ही पहनना होगा. छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं.

वहीं हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ‘हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक एचसी का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है.’

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