हल्द्वानी मटरगली में अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट उठा सकती है सख्त कदम

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर कब्जा किए जाने और उन्हें हटाने जाने से संबंधित पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है।

बता दे कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाकर उसकी रिपोर्ट मय दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अगली तिथि को जिलाधिकारी स्वयं कोर्ट में पेश होंगे। अगली सुनवाई एक माह बाद की तिथि नियत की है।
बता दे कि इस मामले में जिलाधिकारी की ओर से पेश किए गए शपथपत्र से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। जो शपथपत्र पेश किया गया उसमें कहीं यह उल्लेख नही किया गया कि कितने लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया है, कितनी दुकानें बनी है ,कितने होटल व मकान बने हैं।
हालांकि कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से दुबारा इस भूमि का निरीक्षण कर मय दस्तावेज़ों के साथ फिर से शपथपत्र पेश करने को कहा है। हल्द्वानी व्यायामशाला सोसायटी के पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

मुख्य समाचार

PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

‘Empuraan’ के निर्माता की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का छापा, ₹1000 करोड़ के FEMA उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म 'Empuraan'...

Topics

    More

    PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

    संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

    संसद के उच्च सदन राज्यसभा व निम्न सदन लोकसभा...

    Related Articles