सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की समीक्षा की जिसमें मुंबई के कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रतिबंधात्मक सर्कुलर पर आंशिक रोक लगा दी है। इस सर्कुलर के अनुसार, कॉलेज के भीतर हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब पहनने की अनुमति नहीं थी।
इससे पहले, 26 जून को हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज द्वारा लागू किए गए इस प्रतिबंध पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी कि बृहस्पतिवार से टर्म परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ड्रेस कोड के निर्देशों के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
याचिकाकर्ताओं की वकील अबीहा जैदी ने यूनिट टेस्ट के आरंभ को ध्यान में रखते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले को पहले ही शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।