आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एक्स-उपमुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की जो 3 मई को हुई थी। उन्होंने आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। अदालत ने उन्हें सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। ईडी ने कहा कि पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाले सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
30 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी।