राज्य में आम लोगों को अब बिल्डर की मनमानी से निजात मिलेगी। अपार्टमेंट और बिल्डर की एप्रूव्ड ले आउट कालोनी में रहने वाले लोग सीधे ऊर्जा निगम से कनेक्शन ले पाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में व्यवस्था कर दी है।
अभी तक राज्य में कई स्थानों पर अपार्टमेंट और कालोनियों में वहां रहने वाले लोगों और मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन बिल्डर से ही लेना पड़ता था।
बिल्डर ऊर्जा निगम से सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई का कनेक्शन लेता था। आगे लोगों को अपने रेट पर बिजली मुहैया कराता था। यूपीसीएल से सस्ती दरों पर बिजली लेकर बिल्डर लोगों को महंगी दरों पर बिजली देते रहे।
कई बार लोगों ने अपने स्तर पर कनेक्शन लेने का प्रयास किया लेकिन बिल्डर के विवाद के कारण ऊर्जा निगम कनेक्शन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा।
इन विवादों के कारण लोग ऊर्जा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल से लेकर विद्युत नियामक आयोग के चक्कर काटते रहे। इन बढ़ते विवादों पर आयोग की ओर से बिजली कनेक्शनों को लेकर नई नियमावली जारी कर दी गई है। इसमें बिल्डर के मौजूदा पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वहां रहने वाले लोग ऊर्जा निगम से बिजली कनेक्शन ले पाएंगे।