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बड़ी ख़बर: गैंगस्टर केस में माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

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मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

हालांकि वहीं बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगी। मुख्‍तार अंसारी बांदा जेल से ही वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ था।

बता दे कि 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था। इसी के साथ अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी। फैसले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।


हालांकि फैसले के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण फैसला नहीं आ सका। 29 अप्रैल, शनिवार यानी आज फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की गई है।
इसी के साथ आपको बता दे कि गैंगस्टर मामले में दो साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में सजा होती है तो उनकी सांसदी चली जाएगी।

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