दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के लिए आज (सोमवार को) सभी पार्षद तीसरी बार फिर सदन में इकट्ठा हुए, लेकिन हंगामे के चलते आज भी मेयर इलेक्शन (Mayor Election) नहीं हो सका. बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं.
तीसरी बार भी एमसीडी मेयर चुनाव नहीं हो पाने के बाद आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि उनकी पार्टी ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएगी. कोर्ट की निगरानी में एमसीडी मेयर चुनाव कराने की मांग की जाएगी. आइए जानते हैं आज दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामा क्यों हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
सदन में क्यों हुआ हंगामा?
बता दें कि पीठासीन अधिकारी के दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने की अनुमति देने पर हंगामा हुआ. जिसके बाद सदन की कार्यवाही को मेयर चुनाव की अगली तारीख तक स्थगित कर दिया है. इस वजह से एमसीडी मेयर का चुनाव एक बार फिर नहीं हो पाया.
AAP को इस बात पर है आपत्ति
जान लें कि दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही आज आधे घंटे की देरी से सुबह करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी. इसके तुरंत बाद ही घोषणा हुई कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का इलेक्शन एक साथ होगा. आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस घोषणा के बाद विरोध शुरू कर दिया. आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि एल्डरमैन वोटिंग नहीं कर सकते. फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.
सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी
फिर, एमसीडी सदन से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. आज ही अर्जी दायर करेंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में मेयर पद के लिए चुनाव हो पाए. दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 के अंतर्गत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम सदन की पहली मीटिंग में ही होना चाहिए. लेकिन एमसीडी इलेक्शन को हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिला है. एमसीडी चुनाव में आप के 134, बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे.