दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वकीलों से हफ्ते में पांच बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल सीएम हफ्ते में दो बार अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं।
मंगलवार को इससे पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकटाया। वह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए और उन्हें अपनी मांगों की मंजूरी मिले।
सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं।