देश की राजधानी दिल्ली में फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर अब कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की.
दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, सरकार ने जनता को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी एक्ट के तहत मास्क की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और 30 सितंबर के बाद से सार्जजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना भी खत्म कर दिया जाएगा.
बता दें कि कोरोना मामलों को लेकर 22 सितंबर को डीडीएमए की बैठक हुई थी. कोविड-19 संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट में भारी कमी को देखते हुए और अधिकांश आबादी को टीका लग जाने को देखते हुए बैठक में डीडीएमए ने दिल्ली में मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये के जुर्माने को हटाने का फैसला किया था.
डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था.