राजधानी दिल्ली में 01 अप्रैल 2022 से ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं. बता दें कि इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा.
जानकारी मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को कहा कि ‘अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. और अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है.
इसके अलावा गहलोत ने कहा कि ‘हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है. हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे.’