13 साल बाद कोर्ट ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. अदालत के इस फैसले को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी.
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई. 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था. लेकिन, इनमें से एक एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के आरोप में बरी किया जा चुका है. अन्य 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं.
कोर्ट ने कहा कि इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख, गंभीर घायलों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी. यहां आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008, यही वह दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया.
शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थी. धमाकों की जांच कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला. पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां विभिन्न स्थानों से भी जिंदा बम बरामद किए गए थे.