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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला: नहीं हटाये जायेंगे कोर्ट कमिश्नर, 17 मई के पहले दोबारा होगा सर्वे

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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वहीं ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा. बल्कि कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को नियुक्त किया है.

इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा. पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी. सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे. सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा. कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें. कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए.

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