राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको नज़र में रखते हुए दिल्ली में सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगाई गई है. ऐसे में दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत के बाद सभी डीएम व संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत बाजारों और गैर-जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी.
आदेश के मुताबिक रोज़ाना हर क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी. आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी ऑड ईवन के आधार पर ही खुले हो.
Govt of NCT of Delhi: Shops in markets/complexes and malls dealing with non essential goods, shall be allowed to open on odd-even basis between 10 am to 8 pm. Only one authorized weekly market (up to 50% limit of allowed vendors at normal time) per day zone shall be allowed pic.twitter.com/csZkPWGo0u
— ANI (@ANI) January 7, 2022