दिल्ली में कोरोना का कहर: सभी निजी दफ्तरों पर ताला, रेस्टोरेंट-बार भी रहेंगे बंद, जाने क्या है नई गाइडलाइनस के नियम

दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीडीएमए ने राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगाई हैं.

ये है डीडीएमए की नई गाइडलाइन

  • दिल्ली के वो सभी निजी दफ्तर जो गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं वह पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहां का काम वर्क फ्रॉम होम के नियम के तहत होगा.
  • जो दफ्तर जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं सिर्फ वही खुले रहेंगे.
  • सभी रेस्टोरेंट और बार भी आज से बंद रहेंगे. इसका मतलब है कि यहां आकर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा.
  • हालांकि रेस्टोरेंट को यह इजाजत रहेगी कि वह होम डिलीवरी और टेक अवे की सेवाएं उपलब्ध कराते रहें.

अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

मुख्य समाचार

जयपुर बम धमाके पर आया फैसला, चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

जयपुर बम धमाके से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट...

देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना...

उत्तर प्रदेश: वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वक्फ संशोधन विधेयक...

विज्ञापन

Topics

More

    देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

    वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना...

    Related Articles