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मोहाली POCSO कोर्ट ने विवादित पादरी बजिंदर को यौन उत्पीड़न और रेप मामले में दोषी ठहराया

मोहाली POCSO कोर्ट ने विवादित पादरी बजिंदर को यौन उत्पीड़न और रेप मामले में दोषी ठहराया

​मोहाली की POCSO अदालत ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में सजा पर 1 अप्रैल को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है।

यह मामला जुलाई 2018 का है, जब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने चमत्कार के नाम पर उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत छह अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

अदालत में अंतिम सुनवाई के दौरान, पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया। अदालत ने मामले की सजा पर 1 अप्रैल को निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित की है।

यह फैसला पंजाब में धार्मिक और सामाजिक समुदायों में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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