उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा पर लगी रोक को दुबारा से शुरू करने के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
बता दें कि 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय से इस मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की थी. हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली.
चारधाम यात्रा के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह नेगी को सौंपी गई है.
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नेगी से आग्रह किया कि वह हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखें. गोदियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य जरिया है. सरकार कुंभ मेले के आयोजन की इजाजत तो दे सकती है, लेकिन जिस चारधाम यात्रा के कारण कई घरों के चूल्हे जलते हैं, उसे शुरू नहीं कर पा रही है.