प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से आलोचना झेल रही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके जरिए जमाखोरी पर रोक लगाई जा सकेगी.
उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नंदन के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है. यह स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
लीना नंदन ने बताया कि रिटेल कारोबारी 2 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकता है. वहीं, होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी.