उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिनके घर बुलडोजर द्वारा गिराए गए हैं, उन्हें 10-10 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना उचित प्रक्रिया और कानूनी अधिकार के किसी भी व्यक्ति के घर को गिराना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें कई नागरिकों का कहना था कि उनके घर बिना किसी पूर्व सूचना और कानूनी प्रक्रिया के गिरा दिए गए। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा और कहा कि इन घरों के मालिकों को न्याय मिलना चाहिए।
यह आदेश उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर अभियान के विरोध में आई कई याचिकाओं के बाद आया है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विरोध और दबाव और बढ़ सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला अब और जटिल हो गया है और इससे राज्य सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।