शराब के शौकीनों के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में होम बार लाइसेंस ले सकता है. गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है. मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है. बता दें कि यह लाइसेंस एक साल तक मान्य होगा.
लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा. लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता. देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते. इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी.
यह होंगे नियम
1. बिक्री के लिए नहीं अपने अतिथियों को शराब पिलाने की होगी इजाजत
2. लाइसेंस धारक 20 फीसदी आयकर के दायरे में आना चाहिए
3. पांच साल का आयकर रिटर्न होना जरूरी, एक साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस