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उत्तराखण्ड। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च, 2017 से वर्तमान तक मंत्रिपरिषद विभाग पूर्व नाम गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों से,
विभिन्न आयोगों/ निगमों /परिषदी इत्यादि में नामित/ नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्रीस्तर/ राज्यमंत्री स्तर/ अन्य महानुभाव स्तर/ सदस्य तथा अन्य (संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर) को तात्कालिक प्रभाव से पदमुक्त किया गया है
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