दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया है. महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया. बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मलिक ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने तुरंत रिहा करने की मांग की है.
गौरतलब है कि 23 फरवरी को एनसीपी नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी से संपत्ति खरीदने का आरोप है. इसके अलावा मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में भी ईडी जांच कर रही है. ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह करीब सात बजे उनके घर पर छापेमारी की थी. इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले आई थी. करीब छह घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.