बीते 10 मई को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
बता दे कि अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के अलावा दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हालांकि यह प्राथमिकी 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई है।
इसी के साथ इसमें शामिल पक्षों के खिलाफ गंभीर संज्ञेय आपराधिक अपराधों की आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दे जिसमें 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी, या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (बहुमूल्य सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और अन्य धाराएं शामिल हैं।
हालांकि एक सूत्र ने बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू को शिकायत प्राप्त हुई और कथित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई।
शिकायत और अब तक की गई जांच में धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत प्रथम दृष्टया में दंडनीय अपराध का मामला बनता है।