देहरादून: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. और नहीं पहनने पर चालान होता है इस बात से तो हम सभी ज्ञात हैं. लेकिन अब ट्रैफिक नियमों में बदलाव हुए हैं जो पहले से ज्यादा सख्त है. और अब हेलमेट होने के बाद भी आपका चालान कट सकता है. जी हाँ सड़क परिवहन मंत्रालय का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव उत्तराखंड में भी लागू हो गया है. कई बार चालान से बचने के लिए सस्ते हेलमेट लोग पहनते हैं लेकिन अब ऐसा करने वालों को पकड़ने जाने पर जुर्माना देना होगा. ताजा नियमों के मुताबिक, हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है. आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा.
अगर आप आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहनते तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर आपने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाली बेल्ट टाइट नहीं की है तो सावधान हो जाइए. बिना बेल्ट वाला हेलमेट पहनने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है.
दूसरी ओर अब दोपहिया वाहन पर बच्चों यात्रा कराते वक्त स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनाना होगा. अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं. इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.