नैनीताल हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जिले के नैनीताल-हल्द्वानी, नैनीताल-भवाली व नैनीताल-कालाढूंगी सहित अन्य सड़कों के किनारे मोबाइल फूड वैन संचालन को लेकर जिला प्रशासन व नगरपालिका के साथ ही जिला पंचायत एक्शन मोड में आ गए हैं।
बता दे कि जिला प्रशासन ने फूड वैन संचालकों को साफ हिदायत दी है कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग से कैंटीन रजिस्ट्रेशन व खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वैन को एक ही स्थान पर खड़ा नहीं करना होगा, मोबाइल फूड वैन के लिए प्रशासन की ओर से रूट निर्धारित किए जाएंगे।
इसी के साथ ग्रीष्मकाल में समय सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक एवं शीतऋतु में सुबह आठ बजे से सायं छह बजे तक रहेगा। समय समाप्ति के बाद वाहन को वाहन स्वामी द्वारा हटाना होगा, वैन का वेस्टेज कूड़ा इधर उधर न डालते हुए उसे नगरपालिका, जिला पंचायत के वाहनों में देगा होगा।
हालांकि नैनीताल के साथ जिले के अन्य हिस्सों में भी यह प्रणाली लागू की जाएगी। एडीएम ने कहा कि नगरपालिका व जिला पंचायत के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करेंगे। मानकों को पूरा नहीं करने वाले फूड वैन को अतिक्रमण मानते हुए को जब्त कर लिया जाएगा।
बता दे कि शुक्रवार को डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में एडीएम अशोक जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें बताया गया कि भवाली-भीमताल, नैनीताल-भवाली, नैनीताल-हल्द्वानी, नैनीताल-कालाढूंगी रोड पर मोबाइल फूड वैन का एक ही स्थान पर बने रहते हैं जबकि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह गतिमान रहना चाहिए।