कर्नाटक का हिजाब विवाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ऐसे में कल कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेज में छात्रों को यूनिफॉर्म पहने की ही इजाज़त होगी. हिजाब पहनना धर्म में अनिवार्य नहीं है. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है. वहीं देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार कर ली है. वहीं शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना किया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि हिजाब विवाद पर वह होली के बाद सुनवाई करेगा.
वहीं हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने स्वागत किया था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि अदालत के इस फैसले को सभी को मानना चाहिए. वहीं भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था. उन्होंने कहा था कि इससे छात्राओं को पढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे और अधिकार हासिल होंगे.