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अदाणी समूह को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

अदाणी समूह को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के ठेके पर अदाणी समूह को शर्तों के साथ मंजूरी दी है। यह परियोजना मुंबई के धारावी क्षेत्र को आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदाणी समूह को ठेका दिए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया, लेकिन शर्तें लगाते हुए कहा कि यह परियोजना कोर्ट के आदेशों के तहत होगी।

सेकलिंक टेक्नोलॉजीज, जो इस परियोजना में प्रतिस्पर्धी बोलीदाता थी, ने आरोप लगाया था कि निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और अदाणी समूह को अनुचित लाभ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेकलिंक को अपनी बोली बढ़ाने का निर्देश दिया और सभी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही।

अदाणी समूह ने इस परियोजना के लिए ₹5,069 करोड़ की बोली लगाई है और यह योजना धारावी की झुग्गियों को पुनर्वासित करके करीब 7 लाख लोगों को नई आवासीय सुविधाएं देने का लक्ष्य रखती है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 मई 2025 की तारीख तय की है, और इस परियोजना के कार्यान्वयन पर अभी भी कानूनी विवाद जारी हैं।

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