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26/11 हमले: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका खारिज की

26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका पहुंची भारतीय जांच टीम

​अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2025 को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। यह निर्णय राणा को भारतीय अधिकारियों के हवाले करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां वह न्याय का सामना करेंगे।​

तहव्वुर राणा, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक, पर आरोप है कि उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में सहयोग किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी थे, जिन्होंने हमलों से पहले मुंबई में रेकी की थी।

राणा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि भारतीय मूल के मुस्लिम होने के नाते, भारत में प्रत्यर्पण के बाद उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उन्हें भारत भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया है।​

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में घोषणा की थी कि उनकी प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब, अमेरिकी और भारतीय अधिकारी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए समन्वय कर रहे हैं।

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