केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में चल रहे कोचिंग संस्थानों के लिए एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है. जिसमें कोचिंग क्लास करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तक के बारे में निर्देश दिए गए हैं. जिसे मानना सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने से लेकर रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने जैसी कार्रवाई तक की जा सकती है. आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं पूरी गाइडलाइन. 1. कोचिंग क्लास करने की उम्र सीमा तय-: शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी गाइडलाइन में कोचिंग क्लास की उम्र सीमा निर्धारित कर दी है. अब 16 साल से कम उम्र या हाईस्कूल पास होने से पहले कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया जा सकता. इस नियम का उल्लंघन करके दाखिला लेने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी. 2. फीस की रसीद देनी होगी-: नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों को फीस की रसीद देनी होगी. साथ ही भिन्न-भिन्न कोर्स का उल्लेख करते हुए एक प्रॉस्पेक्ट्स जारी करना होगा. जिसमें फीस और जमा करने के नियम की भी जानकारी देनी होगी. कोचिंग से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां वेबसाइट पर देनी होंगी. 3. बीच में कोचिंग छोड़ने पर वापस करनी होगी फीस-: कोचिंग संस्थानों को प्रॉस्पेक्ट्स और नोट्स भी विद्यार्थियों को बिना शुल्क के देने होंगे. यदि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के लिए पूरी फीस जमा कर दी है, लेकिन बीच में ही कोचिंग छोड़ रहा है, तो बची हुई फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी. 4. कम से कम 1 मीटर जगह जरूरी-: कोचिंग क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह होगी. इसके अलावा फर्स्ट एड किट और मेडिकल असिस्टेंस फैसिलिटी भी जरूरी है. पीने का साफ पानी और सीसीटीवी कैमरे होंगे. 5. शिकायत निवारण के लिए समिति-: गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर में एक शिकायत निवारण पेटी या रजिस्टर रखा जा सकता है. कोचिंग सेंटर में शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति होगी. 6. स्कूल के समय नहीं कर सकेंगे कोचिंग-: नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल की क्लासेज के समय विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं कर सकेंगे. कोचिंग क्लास को विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक दिन का साप्ताहिक अवकाश भी सुनिश्चित करना होगा. 7. कोचिंग संस्थान नहीं लेंगे कोई टेस्ट-: अब साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं लेंगे. कोचिंग क्लास एक दिन में पांच घंटे से अधिक नहीं होगा. साथ ही यह बहुत सुबह या देर शाम को भी नहीं होगा. 8. कोचिंग संस्थान आयोजित करेंगे काउंसलिंग सेशन-: कोचिंग संस्थानों को लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेंपरामेंट, रचनात्मकता और फिटनेस, वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग, मेंटल वेल बीइंग, मोटिवेशन के लिए टीचर, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने होंगे. 9. सार्वजनिक नहीं करेंगे टेस्ट के रिजल्ट-: नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान अपने द्वारा आयोजित टेस्ट के रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे. इसका उपयोग सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए ही किया जाना चाहिए. 10. दिव्यांगों के अनुकूल होगा परिसर-: कोचिंग संस्थान किसी भी विद्यार्थी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे. कोचिंग सेंटर की इमारत और आसपास का परिसर दिव्यांगों के अनुकूल होगा. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guideliens_Coaching_Centres_en.pdf
कोचिंग के नाम अब नहीं चलेंगी दुकानें, सरकार ने जारी की डिटेल गाइडलाइन जारी-10 प्वाइंट में समझे
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