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1 अप्रैल से बदल रहे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

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सांकेतिक फोटो

एक अप्रैल (शनिवार) से नया वित्त वर्ष शुरु हो रहा है..और हर बार की तरह इस बार भी कई ऐसे नियम बदल रहे हैं ,जो आपकी रोजमर्रा के जीवन पर असर डालेंगे.

ऐसे में नए नियमों को जानना बेहद अहम है. जिससे कि जरुरत के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके और किसी तरह के होने वाले नुकसान से बचा जा सके.

डेट म्युचुअल फंड पर देना होगा ज्यादा टैक्स

एक अप्रैल से डेट म्युचुअल फंड पर मिलने वाले फायदे कम हो जाएंगे। अब तीन साल से अधिक समय के निवेश पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा..नए नियम उन डेट म्युचुअल फंड पर लागू होंगे, जिन्होंने इक्विटी मार्केट में 35 फीसदी से कम निवेश कर रखा है.

इसके तहत निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा..इस कारण डेट म्युचुअल फंड निवेशकों को पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

गोल्ड ज्वैलरी पर होगा HUID नंबर
अप्रैल से जब कोई आप गोल्ड ज्वैलरी खरीदें तो उस पर 6 डिजिट का HUID नंबर जरुर चेक कर लें. क्योंकि ज्वेलर्स सोने के केवल वही आभूषण बेच पाएंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज होगा. इसके जरिए ज्वैलरी की शुद्धता और गुणवत्ता का गारंटी मिलेगी.

HUID से ज्वैलरी का का निर्माता कौन है, उसका वजन क्या है. यह किसको बेची गई और किस हॉलमार्किंग सेंटर में उसे यह कोड दिया गया. इन सबकी जानकारी जुटाना आसान हो जाएगा.

कारें हो जाएंगी महंगी

नए वित्त वर्ष से मारुति की कारें, होंजा की अमेज, टाटा के कमर्शियल व्हीकल, हीरो के चुनिंदा दोपहिया वाहन, मर्सिडीद की कारें महंगी हो जाएंगी. कंपनियां इसके तहत वाहन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा.

इंश्योरेंस होगा महंगा
इसी तरह नए वित्त वर्ष से 5 लाख रुपये से अधिक के सालाना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देना होगा..हालांकि इसमें ULIP प्लान पर असर नहीं होगा. ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर पर होगा.

अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों पर होगा असर
स्माल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी एक अप्रैल से बदलाव होगा. इस संबंध में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि सहित दूसरी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव होगा.


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