नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन पर 2023 के छह महीनों में चार टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को जुर्माने के साथ-साथ डीजीसीए की आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है.
हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों से नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पायलटों और चालक दल के सदस्यों को संवेदनशील बनाने को कहा था ताकि कॉकपिट में लोगों के अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को रोका जा सके. नियामक ने यह भी चेतावनी दी थी कि अनधिकृत कॉकपिट प्रवेश से संबंधित लागू नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी हो सकती है.
डीजीसीए के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस में वर्ष 2023 में छह महीने की अवधि के भीतर ए321 विमानों में चार टेल स्ट्राइक की घटनाएं हुई. नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस की विशेष लेखा परीक्षा की और प्रचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग और उड़ान डेटा निगरानी कार्यक्रम पर उनके प्रलेखन और प्रक्रिया की समीक्षा की. विशेष ऑडिट के दौरान, परिचालन-प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित इंडिगो एयरलाइन के प्रलेखन में कुछ प्रणालीगत कमियां पाई गईं.
नागर विमानन महानिदेशालय ने मेसर्स इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब देने को कहा था. उत्तर की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद, डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है और उन्हें डीजीसीए आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है.