केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एयर टिकट बुकिंग को लेकर नियम में बदलाव किया है. पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने लीव ट्रेवेल कन्सेशन(LTC) सरकारी खाते पर हवाई टिकट बुक करने के निर्देश में संशोधन किया है.
20 अक्टूबर को जारी एक मेमोरडम में डीओपीटी ने कहा कि नियम में बदलाव उन लोगों के लिए है, जिनका अभी तक क्लेम नहीं मिला है और उनके पास ट्रेवेल एजेंट के माध्यम हुई एयर टिकट बुकिंग का कोई प्रूफ भी नहीं है जैसा कि 29 अगस्त 2022 के तहत प्रदान किया गया है. सरकार ने इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने और सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए नियम में बदलाव किया है.
सरकार ने गाइडलाइन में कहा कि तीन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फ्लाइट की डिटेल देनी होगी. लीव टिकट कन्सेशन के लिए तय समय स्लॉट में हवाई टिकट बुक करते समय सबसे सस्ता किराया और उड़ान का किराया सबसे सस्ते किराए से 10 फीसदी ज्यादा होना चाहिए.
अगर कोई कर्मचारी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइट पर एलटीसी के उद्देश्य से हवाई टिकट की बुकिंग करता है तो यह माना जाएगा कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी द्वारा बुक किया गया टिकट दिशानिर्देशों के तहत सबसे सस्ता किराया था. हालांकि सभी एजेंट एलटीसी जर्नी के लिए एलटीसी लिखा हुआ टिकट जारी करेंगे.