2000 रुपये के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेशन से वापस ले रहा है. 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में एक्सचेंज और जमा कराया जा सकता है. 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. इनमें से एक सवाल है कि अगर 2000 का नोट कटा-फटा हो या जला हुआ तो क्या बैंक इसे स्वीकार करेंगे? अगर इन्हें लिया जाता है तो भुगतान किस हिसाब से होगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे फटे नोट को बदलाया जा सकता है. देशभर में रिजर्व बैंक ऑफिस और नामित बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है लेकिन भुगतान नोट की स्थिति के आधार पर होता है.
अगर आपके पास भी 2000 का फटा नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इन फटे नोटो को चेंज करा सकते हैं और बैंक इसके बदले आपको कितना पैसा वापस करता है.
किन बैंकों में बदले जाएंगे फटे नोट
कटे-फटे नोट को बदलाने की सुविधा सिर्फ आरबीआई द्वारा नामित बैंकों में होती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे फटे नोट बदलें और उन्हें इस सुविधा के लिए शाखाओं में बोर्ड भी लगाना चाहिए. ऐसे में बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं.
कटे-फटे नोट के भुगतान से जुड़े नियम
चूंकि कटे-फटे नोट का एक्सचेंज उनकी स्थिति पर निर्भर करता है. आरबीआई ने हर मूल्यवर्ग के कटे-फटे के भुगतान को लेकर नियम तय किए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 होता है. ऐसे में नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा. ठीक, इसी तरह 500 रुपये के नोट का 80 वर्ग सेंटीमीटर होने पर फुल पेमेंट होगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधी रकम दी जाएगी.
बैंक ग्राहकों से कटे-फटे नोट को बदलने के लिए कोई फीस नहीं लेता है. हालांकि, बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इंकार कर सकता है जो बेहद खराब हों या बुरी तरह से जले हों. कुछ बेहद खराब स्थिति वाले नोटों को आरबीआई के कार्यालयों में ही जमा किया जा सकता है. बता दें कि 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बदलाया जा सकता है.