सुकन्या अकाउंट के लिए वित्त मंत्रालय ने बदल दिए नियम, इन खातों को बंद कर सकती है सरकार

भारत सरकार ने बेटियों के हित में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी. इस कमाल की स्कीम को बेटियों की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया था. अब वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. साथ ही डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नई गाइडलाइन्स जारी करते हुए सभी पोस्ट ऑफिस से अपील की है कि वो नए निर्देशों के हिसाब से काम करें.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, सभी स्मॉल सेविंग अकाउंट पर नए नियम लागू होंगे. ऐसे में सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े निवेशकों को भी इनके बारे में जान लेना चाहिए. नई गाइडलाइन्स के अनुसार, दादा-दादी या नाना-नानी द्वारा खोले गए सुकन्या अकाउंट को अब या तो माता-पिता या किसी कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा. अगर दो सुकन्या अकाउंट खोले गए हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा. ऐसे अकाउंट को नियम विरुद्ध मन जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो तत्काल उनसे पैन और आधार नंबर मांगा जाए. सभी पोस्ट ऑफिस से कहा गया है कि वो तत्काल सभी अकाउंट होल्डर्स को नए नियमों की जानकारी दें. सर्कुलर के अनुसार, अनियमित अकाउंट को नियमित करनी की ताकत सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास है. ऐसे में सभी अनियमित अकाउंट की जानकारी उनको दी जाए.

सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये महीने से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा करा सकते हैं. इस तिमाही में सुकन्या अकाउंट पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. यह अकाउंट बेटी के 21 वर्ष का होने मेच्योर होता है. इसके अलावा इस अकाउंट में बेटी के 18 वर्ष का होने पर 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है. यह अकाउंट खोलने के आपको बेटी का जन्म प्रमाणपत्र देना आवश्यक होता है. साथ ही माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड भी देना पड़ता है.

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