देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने कर्मचारी और एजेंट्स को बड़ी सौगात दी है. दरअसल सरकार ने इन लोगों के लिए कई बेनेफिट्स का ऐलान कर दिया है. इनमें ग्रेज्युटी लिमिट में बढ़ोतरी, एजेंट रिन्युअल कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और एक समान फैमिली पेंशन की सुविधा शामिल है, जो कर्मचारियों के साथ एलआईसी एजेंट्स को भी मिलेंगे.
वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि एलआईसी एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के इस कदम से भारतीय जीवन बीमा निगम के 1 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी और 13 लाख से अधिक एजेंट्स को फायदा होगा.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम 2017 में संशोधन, ग्रेज्युटी लिमिट में वृद्धि तथा पारिवारिक पेंशन की समान दर आदि से संबंधित हैं. बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.
इससे फिर नौकरी पर रखे गए एजेंट के नवीनीकरण कमीशन के तहत पात्र होने का भी प्रावधान है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा. वर्तमान में एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए किसी भी कार्य के आधार पर नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं.
बयान के अनुसार, एजेंट के टर्म इंश्योरेंस कवर की मौजूदा सीमा 3,000-10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दी गई है. सावधि बीम में इस वृद्धि से वे एजेंट जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके परिवारों को काफी फायदा होगा. इससे उन्हें अधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी लाभ मिलेगा.
एलआईसी कर्मचारियों के संबंध में मंत्रालय ने परिवारों के कल्याण के लिए 30 प्रतिशत की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन को भी मंजूरी दी है. बयान में कहा गया कि 13 लाख से अधिक एजेंट और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारी इन कल्याणकारी उपायों से लाभान्वित होंगे, जो एलआईसी के विकास तथा भारत में बीमा पैठ को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
सरकार ने दी एलआईसी एजेंट्स और कर्मचारियों को सौगात, बढ़ाई ग्रेज्युटी-कमीशन और पेंशन को लेकर भी लिया बड़ा फैसला
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