वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद कुछ समय पहले देशभर में सुर्खियों में रहा था. आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सबसे बड़ा फैसला आने वाला है. यह फैसला वाराणसी की जिला अदालत सुनाने जा रही है.
वाराणसी के जिला जज डॉ एके विश्वेश यह तय करेंगे कि ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ था वो सही था या नहीं, क्योंकि ज्ञानवापी के मुकदमे की शुरुआत वहीं से हुई है. इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील वीएस जैन ने कहा, आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
हालांकि कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को जिला अदालत में पेश की गई थी. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था.
जून के आखिरी हफ्ते से लगातार इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा दलीलें पेश की जा रही थीं. सुनवाई पूरी होने के बाद ज्ञानवापी मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस मसले पर फैसले को जिला जज ने रिजर्व कर लिया.
मामले पर जिला जज ऐके विश्वेश अब आज फैसला सुनाएंगे. इस फैसले को लेकर प्रशासन ने वाराणस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है.
शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. पुलिस ने कुछ इलाकों में गश्त बढ़ा दी है. गौरतलब है कि पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी है.
इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी. कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था.