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चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए और 29 सी के गैर-अनुपालन के चलते ग्रेडिंग की कार्रवाई की. इसके बाद इन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया.
आयोग ने एक महीना पहले 2100 से अधिक ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.
बता दें कि सभी दलों पर वित्तीय अनियमितता सहित समय पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने जैसे गंभीर आरोप है.
आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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