करियर

तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी स्कूलों में तेलुगु पढ़ाने का आदेश जारी

फाइल फोटो

तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है. यह नया नियम 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा.

गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने 2018 में तेलुगु को अनिवार्य करने के लिए “तेलंगाना (अनिवार्य शिक्षण और अधिगम तेलुगु स्कूलों में) अधिनियम” पारित किया था. यह नियम सरकारी, जिला परिषद, मंडल परिषद, सहायता प्राप्त स्कूलों और विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूलों पर लागू होना था. लेकिन पूर्व (BRS) सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई.

अब राज्य की वर्तमान (कांग्रेस) सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. सरकार ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक की और उन्हें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सहित अन्य बोर्डों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य करने का निर्णय से अवगत कराया.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की कि सीबीएसई और अन्य बोर्डों के 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘सिंपल तेलुगु’ पाठ्यपुस्तक ‘वेंनेला’ का उपयोग परीक्षा में किया जाएगा. यह किताब उन छात्रों के लिए विशेष रूप से मददगार होगी, जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है या जो अन्य राज्यों से आते हैं.

Exit mobile version