सुप्रीम कोर्ट का यूपी मदरसा एक्ट पर बड़ा फैसला, 16 हजार मदरसों को राहत

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद 16 हजार मदरसों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था.

आपको बता दें कि यूपी में मदरसों की कुल संख्या करीब 23,500 है, जिसमें से 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं. दरअसल, अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसा बोर्ड अधिनियम को लेकर याचिका दायर की थी. जिस पर 22 मार्च को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था.

साथ ही इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य स्कूलों से जोड़ने को कहा गया था. जिसके बाद इलाहबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को ही इस पर सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

2004 में जब यूपी में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय विधानसभा में इस कानून को पास किया गया था. हालांकि इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा थी. इस रोक की वजह से प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाई जारी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है. इससे 16 हजार मदरसों को बड़ी राहत मिली है. इन मदरसों में करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं.

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