मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाई जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.