सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को हुई सुनवाई में माना कि, राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा – स्नातक 2024 (NEET-UG 2024) परीक्षा के संचालन में कोई प्रणालीगत उल्लंघन (systemic breach) नहीं हुआ था. साथ ही कहा गया कि, पेपर लीक केवल पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित थी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को ढुलमुल रवैये से बचना चाहिए. एनटीए ने 1500 से अधिक छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिया, फिर ग्रेस मार्क्स दिए और बाद में दोबारा परीक्षा बुलाई गई.