कॉलेजियम सिस्टम को बेपटरी मत करिए, हम एक पारदर्शी संस्था हैं, अगर कोई शख्स किसी दूसरे के काम में बाधा डालने वाला हो तो उसके बयानों पर गौर भी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व जजों के बयान को अस्वीकृत करते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए बनी कॉलेजियम सिस्टम पर कमेंट करना परंपरा बन चुकी है.
दो जजों की बेंच में शामिल जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार ने कहा कि जो सिस्टम चल रहा है उसे बेपटरी ना करें. बता दें कि 2018 में जजों की नियुक्ति के संबंध में जो कॉलेजिम बनी थी उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अर्जी लगाई गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि 12 दिसंबर, 2018 को कॉलेजियम की बैठक के बारे में किसी भी विवरण का खुलासा नहीं करके सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी नहीं था जिसमें उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने का निर्णय कथित तौर पर लिया गया था.
खंडपीठ जोरदार था कि सिफारिश लिखित रूप में निर्णय नहीं थी.कॉलेजियम किसी व्यस्त व्यक्ति की इच्छा पर काम नहीं करता यह मौखिक बात रही होगी. निर्णय को लिखित रूप में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए. कॉलेजियम में बहुत सी बातों पर चर्चा की जाती है. हम सबसे पारदर्शी संस्था हैं.
कॉलेजियम प्रणाली और इसकी पारदर्शिता पर पीठ की टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की कॉलेजियम प्रणाली की लगातार भर्त्सना के बाद है, जिसे उन्होंने पिछले एक महीने में विभिन्न उदाहरणों में अपारदर्शी, संविधान से अलग और एकमात्र के रूप में वर्णित किया है.
दुनिया में ऐसी व्यवस्था है जहां जज ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जिन्हें वे जानते हों.अदालत के आदेश के एक दिन बाद, सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की, लेकिन 25 नवंबर को कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 10 नामों सहित 19 पुरानी सिफारिशों को वापस करने के बाद ही.जस्टिस कौल की बेंच 8 दिसंबर को फिर से नामों को मंजूरी देने में सरकार की ओर से देरी से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी.
रिजिजू की टिप्पणियों का भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक राजनीति के लिए अपील करके प्रतिक्रिया दी गई थी. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया था. 28 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान कॉलेजियम पर रिजिजू के सार्वजनिक रुख के बारे में और कहा कि केंद्र भूमि कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और न्यायिक नियुक्तियां करने की पूरी प्रणाली को निराश नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कॉलेजियम सिस्टम को बेपटरी नहीं करें
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