सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह रोक के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, त्योहार मनाने के और भी तरीके हैं, आप मिठाइयों पर पैसे खर्च कर सकते हैं.
याचिकाकर्ता बीजेपी नेता मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट में पराली से हो रहे प्रदूषण का मामला कोर्ट में रखने की कोशिश की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बाद में सुनेंगे.
इससे पहले ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाज हाइकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता. दरअसल, दिल्ली के 50 से अधिक लाइसेंसधारी व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.