सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इस फैसले के साथ अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दखल देने की याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
यह निर्णय तब आया जब कई याचिकाकर्ताओं ने पंचायत चुनावों में आरक्षण और अन्य अनियमितताओं को लेकर शिकायतें दर्ज की थीं. इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.
इस फैसले के बाद, पंजाब में पंचायत चुनाव सुचारु रूप से जारी हैं, और 15 अक्टूबर 2024 को इनका शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हुआ.